पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सामान्यतः “मजदूर दिवस” कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
- इसे “मई दिवस” भी कहा जाता है, और कुछ क्षेत्रों में इसे मई के पहले सोमवार को मनाया जाता है।
- यह दिवस श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक योगदान को मान्यता देने तथा वैश्विक स्तर पर श्रमिक अधिकारों और न्यायसंगत श्रम परिस्थितियों के लिए चल रहे संघर्ष पर ध्यान आकर्षित करने हेतु मनाया जाता है।
- इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका के श्रमिक आंदोलन से हुई।
- 1 मई 1886 को अमेरिका भर में श्रमिकों ने आठ घंटे कार्यदिवस की माँग करते हुए हड़ताल की थी। इसी की स्मृति में 1 मई को चुना गया।
- भारत में प्रथम मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में “लेबर किसान पार्टी ऑफ़ हिंदुस्तान” द्वारा मनाया गया।
- कनाडा में प्रथम मजदूर दिवस 1872 में मनाया गया था, जो अमेरिका द्वारा आधिकारिक मान्यता देने से लगभग एक दशक पहले था।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में वर्साय संधि के अंतर्गत हुई थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया।
- 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशिष्ट एजेंसी बनी।
- भारत 1919 में ILO का संस्थापक सदस्य बना, स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही।
- इसके 187 सदस्य राष्ट्र हैं।
- यह श्रम मानक तय करता है, नीतियाँ विकसित करता है और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम बनाता है।
- यह एकमात्र त्रिपक्षीय यूएन एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
भारत में श्रम बाज़ार की प्रमुख विशेषताएँ
- अर्थव्यवस्था की द्वैध संरचना:
- औपचारिक क्षेत्र: नौकरी की सुरक्षा, निश्चित वेतन और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- अनौपचारिक क्षेत्र: असंगठित और असुरक्षित है।
- अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: लगभग 80–90% कार्यबल असंगठित रोजगारों में संलग्न है, जैसे दैनिक मज़दूरी, लघु कृषि, सड़क पर सामान बेचना और घरेलू कार्य।
- कृषि पर उच्च निर्भरता: लगभग 40–45% कार्यबल कृषि में संलग्न है, जबकि कृषि का GDP में योगदान अपेक्षाकृत कम है। इससे “छिपी हुई बेरोज़गारी” उत्पन्न होती है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा है। यह आर्थिक विकास का अवसर है, बशर्ते पर्याप्त रोजगार सृजित हों और कार्यबल को उचित कौशल प्रदान किया जाए।
- महिला श्रम भागीदारी कम: वैश्विक मानकों की तुलना में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर काफी कम है।
भारत के श्रम बाज़ार की प्रमुख चुनौतियाँ
- रोज़गार का अनौपचारिकीकरण: औपचारिक क्षेत्र में भी संविदात्मक और अस्थायी श्रमिकों का उपयोग बढ़ रहा है।
- रोजगारविहीन विकास: उच्च GDP वृद्धि के बावजूद रोजगार में समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई।
- कौशल असंगति: श्रमिकों के पास वर्तमान कौशल और उद्योगों की माँग में बड़ा अंतर है।
- क्षेत्रीय असमानता और प्रवासन: राज्यों में आर्थिक अवसर असमान रूप से वितरित हैं, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है।
- लैंगिक असमानता: महिलाओं को कम भागीदारी दर, वेतन असमानता और सीमित करियर अवसरों का सामना करना पड़ता है।
भारत में श्रम कानून
- भारत सरकार ने 29 वर्तमान श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाते हुए 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है:
- वेतन संहिता, 2019: वेतन, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक को नियंत्रित करती है।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: ट्रेड यूनियन, रोजगार शर्तें, छँटनी और विवाद समाधान से संबंधित है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी से संबंधित कानूनों को एकीकृत करती है।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020: सुरक्षा, कार्य समय, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित नियमों को समेकित करती है।
- श्रम कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होते हैं, हालाँकि असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण है।
- प्रवर्तन एजेंसियों में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राज्य श्रम विभाग और विशिष्ट बोर्ड (जैसे EPFO, ESIC) शामिल हैं।
निष्कर्ष
- भारत का श्रम बाज़ार संरचनात्मक चुनौतियों और उभरते अवसरों का मिश्रण प्रस्तुत करता है।
- देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, उत्पादक एवं सतत रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
स्रोत: AIR
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